बिहार सरकार
बिहार सरकार शिक्षा विभाग
प्रेस विज्ञप्ति
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची की कंडिका-4 में समयावधि संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया है, जो नीचे वर्णित है-
“शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के भी घंटे हैं”
उक्त प्रावधान के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर समय-सारणी संबंधी दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कक्षाएँ पूर्व से ही पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक संचालित की जाती रही हैं। इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 2707, दिनांक 28.11.2023 के द्वारा भी समयावधि सबंधी निदेश दिए गए थे, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए आदेश सं० 1242, दिनांक 26.06.2024 के द्वारा शैक्षणिक अवधि 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गई। यह आदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है। इसके साथ ही पिछले 11 वर्षों की वर्षवार विवरणी सुलभ जानकारी हेतु तालिकाबद्ध की जा रही
*03.30-04.15 मिशन दक्ष के अन्तर्गत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा
*03.15-04.00: मिशन दक्ष के अन्तर्गत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा/अन्य विशेष कक्षा
उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही समय-सारणी का निर्धारण किया गया है।
उप निदेशक,
मा०शि०