शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन दिया जाए, छुट्टी में कटौती ठीक नहीं

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण, पदस्थापन,                                   शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि सुझाव में कहा गया है कि लगभग 50 वर्षों से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही विद्यालयों की अवकाश तालिका सुझाव एवं सहमति के आधार पर लागू की जाती रही है। पूर्व के दिनों में ज्ञापांक 2015/2892 दिनांक 13-12-2022 के द्वारा वर्ष 2024 के लिए लागू अवकाश तालिका अचानक बिना सहमति के छुट्टियों में कटौती कर शिक्षकोें, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए परेशानी और लोक आस्था से जुडे़ पर्व-त्योहारों की कटौती तथा उनकी आस्था पर आघात से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के बाद उसे स्थगित भी किया था। कुल 60 दिनों के घोषित अवकाश की अचानक कटौती दिनांक 27-11-2023 को पत्रांक 2693 के द्वारा कर दी गई। ताज्जुब है कि रविवार को मिलाकर सात दिनों की छुट्टी को जोड़कर 53 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की गई है। ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षकों को कार्यरत रहना पड़ा, लेकिन शिक्षकों को उसमें कार्यरत रहने के कारण क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं मिला है।

ऐच्छिक पदस्थापन किया जाए

सिंह ने बताया है कि सुझाव में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की सेवा वेकेशनल है और अन्य सरकारी सेवकों की सेवा ननवेकेशनल है। इसलिए उन्हें 33 दिनों का अर्जितावकाश मिलता है और शिक्षकों को मात्र 14 दिनों का ही अर्जितावकाश देय है। इसलिए इन सभी उलझनों, समस्याओं का एकमात्र निदान के लिए 13 दिसम्बर 2022 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अधिसूचित अवकाश तालिका 2024 की शेष अवधि के लिए भी वही अवकाश तालिका लागू की जाय। दिनांक 27-11-2023 को जारी की गई अवकाश तालिका को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का सुझाव दिया गया है। इसी के आधार पर सावधिक परीक्षा पूर्व की भांति विद्यालयों को ही संचालित करने की जबावदेही पूर्ववत् दी जाय। इससे करोड़ों रुपये सरकारी राशि की बचत होगी। जहां तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की समस्या है, उसका एकमात्र समाधान है शिक्षकों को ऐच्च्छिक पदस्थापन किया जाय तथा उनकी वरीयता की गणना नियुक्ति तिथि से करते हुए प्रोन्नति का लाभ स्वीकृत करने की मांग की गयी। प्रोन्नति का प्रावधान 2020 की नियोजन नियमावली में है। इसी आधार पर परीक्षा मेंं उतीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थगित सक्षमता परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाय।

महिला और दिव्यांग पर विशेष ध्यान दें

 

संघ ने महिला और दिव्यांग शिक्षकों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति यदि वे शिक्षक पात्रता उतीर्ण नहीं है तो भी लिपिक अथवा परिचारी के पद पर की जा सकती है। क्योंकि पूरे राज्य में वर्षों से लिपिक एवं परिचारी का पद रिक्त है एवं लिपिकीय कार्य में भी शिक्षकों की अनिवार्य व्यस्तता के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

10 से 4 बजे तक चलाया जाए स्कूल

 

सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान मंडल मेंं घोषित विद्यालय संचालन के लिए समय-सारणी 10 बजे से 4 बजे और शनिवार को प्रातःकालीन निर्धारित किया जाय। मुख्यमंत्री और विधान मंडल में की गयी घोषणा की मर्यादा की रक्षा की जाय। महासचिव के साथ विचार विमर्श में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य प्रो. संजय कुमार सिंह, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य डॉ. संजीव कुमार सिंह और चन्द्रकिशोर कुमार भी

उपस्थित थे।

  1. https://newsfromnation.com/बिहार-सरकार-शिक्षा-विभाग/

 

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